UP Excise Policy: जानिये यूपी की नई आबकारी नीति की खास बातें, महंगी होगी शराब, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बदले कई नियम

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। नई एक्साइज प़ॉलिसी के बाद कई चीजें बदल गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति
उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति को योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साल 2024-25 के बनी इस नई आबकारी नीति के लागू होते यूपी में शराब की कीमत बढ़ने के साथ ही एक्साइज संबंधी कई चीजें बदल जाएंगी। नई नीति 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। नई नीति में अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की गई है।

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डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति 2024-25 की खास बातें।

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1)    यूपी में 1 अप्रैल 2024 से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग की बढ़ेगी कीमत।
2)    अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि ।
3)    रिन्यूअल और प्रोसेसिंग फीस में भी बढ़ोतरी। 
4)    देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए/लीटर की गई।
5)    रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी प्रीमियम ब्रांड की शराब।
6)    पुलिस शराब की दुकानों को नहीं कर सकेगी सील।
7)    सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर वहां रिटेल स्टोर स्थापित किए जा सकेंगे। 
8)    पुलिस या कोई एजेंसी बिना आबकारी विभाग की अनुमति से शराब, भांग या बीयर की दुकान बंद या सील नहीं करा सकेगी, न ही बिना अनुमति के दुकान का निरीक्षण कर सकेगी। 
9)    किसी कार्रवाई के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी।
10)    आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा कोई अन्य एजेंसी निरीक्षण करती है तो उसे इसकी विडियोग्रॉफी करानी होगी।
11)    अगर किसी के पास बार का लाइसेंस है और वह उस भवन के दूसरे परिसर या टेरेस में बार काउंटर स्थापित करना चाहता है तो लाइसेंस का 25% या 2.5 लाख रुपये देकर (जो अधिक हो) अनुमति ले सकेगा।










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