सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शादी को खत्म करने का सबसे घटिया तरीका है तीन तलाक
तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही ऐतिहासिक सुनवाई का आज दूसरा दिन था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन तलाक शादी को तोड़ने का सबसे खराब तरीका है।
नई दिल्ली: तीन तलाक की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भले ही इस्लाम की विभिन्न विचारधाराओं में तीन तलाक को 'वैध' बताया गया हो लेकिन यह शादी खत्म करने का सबसे घटिया और अवांछनीय तरीका है।
सलमान खुर्शीद से सवाल जवाब
यह भी पढ़ें |
SC में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आज से रोजाना सुनवाई हुई प्रारंभ.. CJI ने साफ किया.. नही होगी बहु विवाह की समीक्षा
कोर्ट ने अमीकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे सलमान खुर्शीद द्वारा इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा की जरूरत से इन्कार किए जाने के बाद यह टिप्पणी की है। इससे पहले अदालत ने खुर्शीद से पूछा था कि किन देशों में तीन तलाक पर रोक है। कोर्ट ने कहा है कि किसी और देश में तीन तलाक नहीं दिया जाता तो ऐसा सिर्फ भारतीय मुस्लिम ही क्यों करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद से पूछा कि अगर तीन तलाक भारत में ही है तो बाकि देशों ने इसे खत्म करने के लिए क्या किया। खुर्शीद ने जवाब में कहा कि जो भारत में हो रहा है वैसा दूसरे देशों में भी हुआ होगा। तभी यह खत्म हो पाया।
राम जेठमलानी ने दी दलील
यह भी पढ़ें |
तीन तलाक मुद्दे के चलते ' BJP को दिया वोट, अब मोदी निभाएं वादा'
इस मामले में एक पीड़िता की ओर से मामले की सुनवाई कर रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक को कुरान में भी गलत बताया गया है ऐसे में इसकी वकालत करना गलत है। लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जोकि महिलाओं के अधिकारों के हिसाब से पूरी तरह गैर-संवैधानिक है।