सरकार ने इन उत्पादों पर अधिकतम जीएसटी उपकर की सीमा तय की, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जीएसटी की अधिकतम दर की सीमा तय
जीएसटी की अधिकतम दर की सीमा तय


नयी दिल्ली: सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है।

उपकर की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है। ये संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

यह भी पढ़ें | GST: पढ़िये राहत भरी ये खबर, ऐसे करेंगे पैमेंट तो नहीं लगेगा जीएसटी, जानिये सरकार की नई घोषणा

संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी मुआवजा का अधिकतम उपकर प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 प्रतिशत होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत उपकर उत्पाद के मूल्यानुसार 135 प्रतिशत पर लगाया जाता है।

तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100 प्रतिशत तय की गई है।

यह भी पढ़ें | 30 जून को आधी रात में संसद के विशेष सत्र में लागू होगा GST

अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत है। यह उपकर जीएसटी की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के ऊपर लगाया जाता है।

हालांकि, कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले मुआवजा उपकर के लिए आकलन के लिए जीएसटी परिषद को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी।










संबंधित समाचार