दुष्कर्म मामले में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा

डीएन संवाददाता

युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई अभियुक्त को 7 साल कैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी
जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी


बाराबंकी: एक अदालत ने एक लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजय वर्मा को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने आरोपी को एससीएसटी एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि उसके दो भाइयों रामचंदर व राकेश को सभी धाराओं में निर्दोष करार दिया।

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यह है पूरा मामला

2 सितंबर 2010 को वादी रामचंदर पुत्र बाबूराम पासी निवासी मनिकापुर, थाना बड्डूपुर ने थाना बड्डूपुर में तहरीर दी थी कि तीनों आरोपियों ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन जांच अधिकारी क्षेत्राधिकारी विनय चंद्रा ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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सुनवाई के बाद न्यायालय ने संजय वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा निवासी कोडरी, थाना बड्डूपुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जबकि अन्य दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।










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