यूपी के बलिया में हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिये क्या दी सजा

डीएन ब्यूरो

बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास


बलिया (उप्र): बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुखपुरा थाना क्षेत्र के यतिनाथ में 14 अप्रैल 2016 की रात को आयोजित चैता मुकाबला नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सिंह (35) नाम के व्यक्ति की पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता अनिरुद्ध सिंह की तहरीर पर उसके गांव के ही रहने वाले धीरज सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर जिला जज हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने बाद बुधवार को धीरज सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

 










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