Uttar Pradesh: हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


गोंडा: जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि अनिल कुमार सिंह ने 10 नवंबर, 2018 को थाना वजीरगंज में तहरीर देकर अपने पुत्र वरुण सिंह उर्फ मंटू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में मंटू का शव बलरामपुर में राप्ती नदी से बरामद हुआ था।

पुलिस ने विवेचना के उपरांत कृष्ण कुमार कौशल और राकेश कौशल को आरोपी बनाया और इनके खिलाफ जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद कृष्ण कुमार को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

वहीं, संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में सह अभियुक्त राकेश कौशल को दोषमुक्त करार दिया गया।










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