Live-in Relationships: सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन संबंधों के पंजीकरण के नियम बनाने संबंधी इस याचिका को किया खारिज, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने हर लिव-इन संबंध के पंजीकरण के लिए नियम तय करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हर लिव-इन संबंध के पंजीकरण के लिए नियम तय करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत में इस मामले में केंद्र से भी कई सवाल किये।
यह भी पढ़ें |
क्या देश में लागू होना चाहिए ‘एक व्यक्ति, एक कार’ का नियम, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
उच्चतम न्यायालय ने इस जनहित याचिका को ‘‘मूर्खतापूर्ण’’ विचार बताया और पूछा कि केंद्र का लिव-इन संबंधों के पंजीकरण से क्या लेना-देना है।
यह भी पढ़ें |
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को दी गर्भपात की मंजूरी