आयुष्मान भारत योजनाः जिन लाभार्थियों का नहीं आया नाम, उन्हें करना पड़ेगा ये काम
केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से अब देशभर के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों का अभी नाम नहीं आया उन्हें घबराने की नहीं बल्कि इन बुनियादी बातों का रखना होगा ख्याल। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हो चुकी है। योजना के तहत अब देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। साथ ही यूपीए सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब एबीवाई में शामिल कर ली गई है।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना(SECC)2011 के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों के 8.03 करोड़ परिवार और शहरी क्षेत्रों के 2.33 करोड़ परिवार अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे जिससे 50 करोड़ लोग बीमा कवर के दायरे में आएंगे।
आइए जानते हैं आपको कैसे मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
1. इस योजना के तहत 2011 में जाति जनगणना के हिसाब से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों का चयन किया गया है उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
2. इस योजना की खास बात यह है कि बीमा कवर के लिए उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। साथ ही परिवार के सदस्यों को लेकर भी कोई बंदिश नहीं है।
यह भी पढ़ें |
देश में अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी में करने के प्रस्ताव पर जानिये ये बड़ी जानकारी
3. योजना के लाभार्थियों को इन श्रेणियों (डी1, डी2,डी3,डी4,डी5 और डी7) में बांटा गया है। इसी के आधार पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
4. योजना के तहत पात्र परिवारों को पीएम की तरफ से पत्र भेजे गए हैं। योजना की जानकारी देने के लिए देशभर में 2.50 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। ताकि जिन लाभार्थियों की पात्रता इसमें शामिल है उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश न आए।
5. लाभार्थियों को कार्ड भी दिए गए हैं जिसमें क्यूआर कोड भी दिया गया है। इसके बावजूद अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इसके लिए जारी की गई हेल्पलाइन 14555 पर कॉल करके योजना से जुड़ी हर बात आप जान सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से योजना के लाभार्थियों की जरूर समस्याएं हल होंगी।
6. इस योजना के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए है। जबकि दिल्ली,ओडिशा, तेलंगाना और पंजाब इस योजना में शामिल नहीं है क्योंकि यहां इन राज्यों ने खुद की योजनाएं बनाई है। इसलिए इन राज्यों में प्रदेश की नीतियों के हिसाब से ही लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें |
मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, जानिये पूरा मामला
7. आयुष्मान योजना के तहत आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, क्योंकि देशभर में अब भी कई लोग आधार कार्ड से वंचित है। ऐसे लोगों को अपनी पात्रता के लिए संबंधित केंद्रों में अपना मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड जैसे कागजातों को दिखाना होगा।
8. योजना के तहत केंद्र 2018-19 के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवा चुका है। जिससे की हर उस जरूरतमंद को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके जो इसके लिए अपनी पात्रता को रखता है।
9. योजना को लेकर पंचायत और जिला मुख्यालय में सभी लाभर्थियों की सूची भेजी जा चुकी है। वहीं योजना से संबंधित सभी आशा कर्मियों के पास भी सूची भेजी गई है
10. आयुष्मान योजना में अगर संबंधित लाभार्थी का नाम नहीं आया है तो वह डाटाबेस में अपना नाम, पिता का नाम, लिंग और राज्य का नाम अंकित करवा सकता है। इसके बाद सर्च करने पर संबंधित पात्र का नाम आ जाएगा और इसके बाद लाभार्थी के मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक नंबर लिखा होगा। इसी से ही योजना का लाभ मिलने लगेगा।