मथुरा की अदालत में हिंदुओं को शाही ईदगाह परिसर में पूजा करने कि अनुमति देने हेतु याचिका दायर, जानिये पूरा अपडेट
मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह ईदगाह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मथुरा: मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह ईदगाह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर था।
इसके साथ ही मथुरा की विभिन्न अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में दायर मुकदमों की संख्या 15 हो गई है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, ‘‘नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।’’
उन्होंने बताया कि वादियों ने शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव, उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के प्रबंध न्यासी व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान मथुरा के सचिव को प्रतिवादी बनाया है।
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जैन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईदगाह परिसर में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने का अधिकार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि शाही ईदगाह न्यास इलाके में बने ढांचों को हटा दें।