जाली नोटों के व्यापार मेंअभियुक्त को कारावास की सजा, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

एनआईए की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत ने भारतीय जाली नोटों के व्यापार के मामले में गुनाह कबूल करने वाले एक अभियुक्त को आज आठ वर्षों के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट

जाली नोट मामले में दोषी को सजा
जाली नोट मामले में दोषी को सजा


पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत ने भारतीय जाली नोटों के व्यापार के मामले में गुनाह कबूल करने वाले एक अभियुक्त को आज आठ वर्षों के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अभियुक्त जूलकार शेख ने अपना गुनाह कबूल किया था। अभियुक्त पश्चिम बंगाल के मालदा जिला स्थित वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के कुंभीरागांव का रहने वाला है।

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अदालत ने अभियुक्त को उसके आवेदन पर पुनर्विचार करने का भी समय दिया था। कबूलनामे पर कायम रहने के कारण अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। अभियुक्त की ओर से कम से कम सजा दिए जाने की मांग की गई थी।

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सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीनों के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। (वार्ता)










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