..तो कुछ इस तरह होती है राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना

डीएन संवाददाता

देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए चुनाव आगामी 17 जुलाई को होना है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिए कि राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कैसे होती है?

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली


नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को होगा। आगामी 17 जुलाई को देश में 14वां राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है, जनता की जगह उसके प्रतिनिधि वोट डालते हैं यानि ये सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव हैं। राष्ट्रपति को राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि यानि विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सांसद, विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं।

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ऐसे होती है राष्ट्रपति चुनाव की गणना

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्वाचक मंडल की तरफ से किया जाता है। इसमें मतदान करने वाले विधायकों एवं सांसदों के मतों का मूल्य राज्य की कुल आबादी के अनुसार होता है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के तहत राज्य की कुल आबादी में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का भाग दिया जाता है। फिर इससे प्राप्त आंकड़े को एक हजार से भाग देते हैं। इसके बाद प्राप्त संख्या ही राष्ट्रपति चुनाव में उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य कहलाता है।

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इसी तरह सांसद और विधायकों के मतों का कुल वेटेज जोड़ा जाता है। फिर उससे प्राप्त संख्या का राज्यसभा और लोकसभा के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इससे प्राप्त संख्या ही सांसद के मत का वेटेज होता है। यदि इस तरह से भाग देने के बाद 0.5 से ज्यादा बचता है, तो उनके वेटेज में एक का इजाफा हो जाता है।

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राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम

14 जून: राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा

28 जून: नामांकन की आखिरी तारीख

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29 जून: नामांकन की जांच

1 जुलाई: नामांकन की वापसी

17 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान

20 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना










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