NDA Exams: एनडीए की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

डीएन ब्यूरो

एनडीए की परीक्षा से जुड़ी एक खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों से जुड़ा एक अहम फैसला दिया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


नई दिल्लीः हाल ही में महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन में शामिल करने का फैसला देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी NDA एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को इसका एग्जाम होगा।

लड़कियों को अब तक अनुमति नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में शामिल होने की नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसिजन है। इस पर शीर्ष अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि यह पॉलिसी डिसिजन है तो यह भेदभाव से पूर्ण है। हालांकि 5 सितंबर को परीक्षा में बैठने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

यह भी पढ़ें | कश्मीर में आतंकियों ने पहले अफसर को किया अगवा और फिर कर दी हत्या

याचिका में कहा गया है कि- सेना में युवा अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है। ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं।

याचिका में बताया गया था कि लड़कों को नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में 12वीं कक्षा के बाद शामिल होने दिया जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए सेना में शामिल होने के जो अलग-अलग विकल्प हैं, उनकी शुरुआत ही 19 साल से लेकर 21 साल तक से होती है। उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी ग्रेजुएशन रखी गई है।

यह भी पढ़ें | पशुवध नियम पर यू-टर्न के मूड में केंद्र, बदलाव के सुझावों पर विचार को तैयार सरकार










संबंधित समाचार