मनी लांड्रिंग केस में मीसा भारती और शैलेश यादव को जमानत

डीएन ब्यूरो

मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को 2-2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।

मीसा भारती (फाइल फोटो)
मीसा भारती (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमों लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2-2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है।

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बता दें कि मिसा और उनके पति आज सुबह कोर्ट में पेश हुए थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने मिसा और उनके पति को देश छोड़कर बाहर जाने पर पांबदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा तो पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। 

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ईडी का कहना है कि मीसा ने अपने पति शैलेश कुमार के साथ मिलकर शेल कंपनियों के जरिये 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिग की। यह मामला मीसा और उनके पति द्वारा अपनी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फॉर्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में जांच के दौरान ईडी ने मिला भारती के फॉर्म हाउस को भी जब्त कर लिया। 










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