Delhi Excise Scam: मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में, पढ़ें पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने आज आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत
मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत


नई दिल्ली: आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया अब 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। 

ईडी ने पांच दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को बुधवार (22 मार्च) को दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसी के मद्देनजर, कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उस वक्त पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया।

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ईडी ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की।

विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी।

सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अब यह नीति निरस्त कर दी गयी है।

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ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां सीबीआई जांच के सिलसिले में बंद थे।

साफ है कि सिसोदिया को आने वाले कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे। 

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दिया, जिस पर कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं, वो उनको दे दिया जाएगा।










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