मालेगांव ब्लास्ट केसः 9 साल से कैद कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाई कोर्ट का फैसला उलटते हुए कर्नल पुरोहित को आज जमानत दे दी।

नई दिल्लीः 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत दी है। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। पुरोहित ने एटीएस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। आज की सुनवाई में एनआईए और सरकार के वकीलों ने कहा था कर्नल पुरोहित इस मामले में मुख्य आरोपी है, उन्हें जमानत नहीं दी जाए। एनआईए ने जांच प्रभावित होने का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया है कि मामले की जांच के दौरान लंबे समय तक आरोपी को जेल में रखा गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट की साजिश रचने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 25 अप्रैल को जमानत दे दी लेकिन सह आरोपी और पूर्व ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।
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साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट
बता दें कि 29 सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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