यूपी में छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना, पढ़िये पूरी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एस्मा की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है। छह महीने तक अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब अगले छह माह तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार से राज्य में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) को छह माह के लिये बढ़ा दिया है। एस्मा लागू होने के साथ राज्य में हर सरकारी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक रहेगी। इसके लिये सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
यूपी सीएम योगी के आदेश पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने सोमवार को यूपी सरकार की ओर से एसेंसिशयल सर्विसेज मेंटनेंस एक्ट (एस्मा) की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर छह महीने तक प्रतिबंध लागू रहेहै। इसके बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो सरकार ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।