Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जनिये कोर्ट का फैसला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कस्टडी पर लखीमपुर कोर्ट में सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है।
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर अदालत ने सोमवार को वर्चुअल सुनवाई की। कोर्ट में लम्बी बहस के बाद पुलिस को आशीष मिश्रा की तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब पुलिस उससे पूछताछ भी करेगी। लखीमपुर खीरी कांड में सीजेएम कोर्ट ने शाम को करीब 4:15 बजे आशीष मिश्र मोनू को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर ले जाने की इजाजत दी है। आशीष मिश्रा 12 से 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रहेगा।
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इससे पहले आशीष मिश्र मोनू की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने दोपहर बाद फैसला सुरक्षित रखा और चार बजे अपना फैसला सुनाने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट से आशीष मिश्रा के 14 दिनों के रिमांड की मांग की लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया।
बता दें कि शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस का कहना है कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया जाता है।
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