UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव घोषित न होने से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, निर्वाचन आयोग को सख्त हिदायत, कहा- इस तय तिथि तक हों चुनाव

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को जरूरी निर्दश दिये हैं। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने दिये सख्त आदेश
हाई कोर्ट ने दिये सख्त आदेश


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिये है। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को सम्पन्न कराने को कहा। अभी तक पंचायत चुनावों की तिथि घोषित न होने से कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे लेकिन अब हाई कोर्ट के आज के आदेश के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों के जोर पकड़ने की उम्मीद है। 

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव की तिथि घोषित न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई। 

हाई कोर्ट ने यूपी में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं जाएं। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य निर्वाचान आयोग को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान के चुनाव कराएं।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान करने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित मामलों में कई निर्देश जारी किये है। प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचाय चुनावों की तारीख की घोषणा संबंधी इलाहाबाद विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव की तिथियां निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने कल बुधवार को चुनाव आयोग से इस याचिका पर जवाब मांगन के साथ चुनाव ही आज चुनाव कार्यक्रम पेश करने को कहा था। 

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में मई तक पंचायत चुनाव कराने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। लेकिन अब इसे निर्धारित तिथि तक हर हाल में पूरा कराएं। 










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