यूपी सरकार का राहत भरा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं

डीएन ब्यूरो

कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन के लिये उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर है। सरकार ने कोरोना टीकाकारण के लिये आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ की बाध्यता खत्म कर दी है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

यूपी में किसी भी डॉक्यूमेंट पर होगा टीकाकरण
यूपी में किसी भी डॉक्यूमेंट पर होगा टीकाकरण


लखनऊ: कोरोना के कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक राहत भरी घोषणा की है। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिये विवादित फैसला वापस लेते हुए आधार की बाध्यता खत्म कर दी है। अब यूपी में 18 से 44 साल के लोगों के लिये कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। इस फैसले से कम समये में अधिकतम लोगों का टीकाकरण हो सकेगा।

सरकार के नये फैसले के अनुसार अब उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी को राज्य में रहने का कोई भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका टीकाकरण किया जाएगा। इस फैसले के बाद यूपी में अब स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण हो सकेगा।

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इससे पहले सरकार ने केवल यूपी के स्थाई निवासियों के ही वैक्सीनेशन लगाने का आदेश दिया था और इसके लिये आधार कार्ड जरूरी थी। कोरोना का टीका लगाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जूरूरी था कि वह यूपी का निवासी हो। लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विभिन्न शहरों में अलग-अलग राज्यों के लोग रहते हैं। स्थाई निवास की अनिवार्यता से बाहरी लोग टीकाकरण से छूट रहे थे लेकिन अब स्थाई या अस्थाई निवास से संबंधित किसी भी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत करने हर व्यक्ति का कोरोना टीकाकरण हो सकेगा।

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