UP में अब इसके बिना नहीं चलेगा काम, जल्द करें ये उपाय

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर हैं। सरकार ने कुछ नियम बदल दिये है। आपको भी जल्द कुछ उपाय करने होंगे। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िए पूरी खबर।

यूपी में जरूरी पहने हेलमेट
यूपी में जरूरी पहने हेलमेट


उत्तर प्रदेश: अगर आप भी उत्तर प्रदेश के है और बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। यूपी के कई जिलों में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू कर दिया है। जी हां अब राज्य में बिना हेलमेट के आप पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे। इस नियम को 26 जनवरी से लागू किया जा रहा है। पढ़िए पूरी खबर।

ब‍िना हेलमेट नहीं म‍िलेगा पेट्रोल

उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू किया है। बता दें राज्य में 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था को धरातल पर लागू करने के लिए अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बिना रिफ्लेक्टर लगे चार पहिया वाहनो को भी डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगा। पंप स्वामियों को भी अपने पंप पर रिफ्लेक्टर की व्यवस्था और उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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26 जनवरी से होगा लागू

श्रावस्‍ती में भी सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से नो हेलमेट, नो फ्यूल नीति लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का निर्णय लिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालक और सवारी को दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना अपराध है। इसमें छह माह तक के कैद की सजा हो सकती है।

पेट्रोल पंप माल‍िकों को द‍िए गए न‍िर्देश

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उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट लगाकर आए दोपहिया वाहन चालकों को डीजल व पेट्रोल न दें। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप परिसर में पांच दिन में जागरूकता संबंधी बड़े होर्डिंग लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप हमेशा सीसीटीवी कैमरे की निगाह में रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसी फुटेज की मदद से आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
 










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