Haryana: नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा

डीएन ब्यूरो

हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने नाबालिग से घर में घुस दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा
दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा


जींद: हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने नाबालिग से घर में घुस दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुलाना थाना इलाका गांव के एक व्यक्ति ने 14 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाला सोनू उनकी 17 वर्षीय बेटी का अक्टूबर 2021 से यौन शोषण कर रहा है।

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि जब वे लोग बाहर गए थे और घर में उनकी बेटी अकेली थी तभी सोनू ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर ब्लैकमेल करते हुए उसका यौन शोषण करता रहा।

अभियोजन के मुताबिक, महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर सोनू के खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सोनू को घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 26 हजार रुपये जुर्माने लगाया।










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