नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने के जुर्म में बीस साल कैद

डीएन ब्यूरो

जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के जुर्म में 20 वर्ष की कैद की सजा सुनायी है और उसपर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

दुष्कर्म (फाइल)
दुष्कर्म (फाइल)


जींद: जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के जुर्म में 20 वर्ष की कैद की सजा सुनायी है और उसपर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई तथा 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उसने व्यवस्था दी कि डीएलएसए पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता देगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थानाक्षेत्र की एक महिला ने 12 मई 2022 को पुलिस में शिकायत की थी कि रात में उसकी 16 वर्षीय बेटी मकान की छत पर सोई हुई थी तब गांव के ही रमन उर्फ रिंकू छत पर चढ़ गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। रमन ने उसकी बेटी के मोबाइल से फोटो भी खिंचे। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसकी बेटी द्वारा विरोध किए जाने तथा शोर मचाए जाने पर परिवार के लोग जाग गए।तब रमन धमकी देते हुए छत से कूद कर फरार हो गया। अलेवा थाना पुलिस ने रमन उर्फ रिंकू के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश करने तथा 18 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

 

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