सिंगापुर में रिश्वत लेते पकड़ा गया भारतीय मूल का पूर्व अधिकारी, अब मिली ये सजा
सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा समूह (सीएजी) के एक पूर्व सहायक अधिकारी को अयोग्य कर्मचारियों को ‘एयरसाइड ड्राइविंग परमिट’ (एडीपी) जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के अपराध में शुक्रवार को तीन साल और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
सिंगापुर: सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा समूह (सीएजी) के एक पूर्व सहायक अधिकारी को अयोग्य कर्मचारियों को ‘एयरसाइड ड्राइविंग परमिट’ (एडीपी) जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के अपराध में शुक्रवार को तीन साल और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। ‘द स्ट्रेट टाइम्स’ में प्रकाशित खबर से यह जानकारी सामने आई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, एडीपी परमिट धारक को टैक्सीवे और रनवे को छोड़कर ‘एयरसाइड’ के किसी भी हिस्से पर चुनिंदा वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। ‘एयरसाइड’ में पासपोर्ट और सीमा शुल्क नियंत्रण जोन को छोड़कर हवाई अड्डा टर्मिनल के बाकी सभी हिस्से आते हैं, जिनमें हैंगर और कार्गो लोडिंग क्षेत्र भी शामिल है।
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खबर के मुताबिक, प्रेमकुमार जयकुमार (42) छह अक्टूबर 2015 से 25 दिसंबर 2017 तक सीएजी में कार्यरत था। इस दौरान, उसने सीएजी के निदेशक डियॉन्ग याओ के करीबी कर्मचारियों को एडीपी जारी किए, यह जानते हुए भी कि उन्होंने जरूरी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा पास नहीं की है।
खबर के अनुसार, एडीपी जारी करने के लिए जयकुमार ने याओ सहित अन्य लोगों से 4,400 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत ली। इसमें बताया गया है कि अपराध के समय जयकुमार सिंगापुर रसद समर्थन विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत था।
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