मथुरा में दहेज लोभी पति ने की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले युवक को सश्रम आजीवन कारावास और सास को सात साल का कारावास भोगने का आदेश दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सास को मिली सात साल की सजा (फाइल फोटो )
सास को मिली सात साल की सजा (फाइल फोटो )


मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले युवक को सश्रम आजीवन कारावास और सास को सात साल का कारावास भोगने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेमनगर थाना महाबन निवासी हेमेन्द्र कुमार ने अपनी बहन गीता की शादी वर्ष 2015 में बुद्धविहार निवासी राजकपूर से की थी। शादी के बाद से ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग की जाने लगी। गीता को पहले मानसिक प्रताणना दी गई और बाद में शारीरिक प्रताड़ना , मारपीट आदि की जाने लगी।

26 जुलाई 2018 को ससुरालीजनों ने गीता की गला दबाकर हत्या कर दी।  (यूनिवार्ता)










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