Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर में 70 सालों का इंतजार खत्म, शुरू होगा तीन स्तरीय पंचायती राज सिस्टम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर में तीन स्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है। पढिये, पूरा डिटेल
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 70 सालों बाद जम्मू-कश्मीर में तीन स्तरीय पंचायती राज सिस्टम लागू कराने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी अब पंचायत राज के कानून में निहित वह त्रिस्तरीय रचना लागू होगी, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत शामिल है। यह व्यवस्था अब कश्मीर में भी लागू होगी।
Union Cabinet has approved the adaptation of the Jammu & Kashmir Panchayati Raj Act, 1989. This move will help establish all the three tiers of grass-root level democracy like in other parts of the country.#CabinetDecisions
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— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 21, 2020
उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन करके हर जिले में जिला विकास परिषद (डीडीसी) बनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।
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