Marital Rape: पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध अपराध है या नहीं? दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनाया यह फैसला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाह के बाद जबरन शारीरिक संबंध पर विभाजित फैसला सुनाया है। जानिए पूरा मामला डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप पर दिया फैसला (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप पर दिया फैसला (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने “विवाह के बाद पति के पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को अपराध माना जाएं या नहीं” के प्रश्न से जुड़ी याचिका पर अलग अलग फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की दो सदस्यीय पीठ ने इस सवाल पर विभाजित फैसला सुनाया।

आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वमेंस एसोसिएशन और ऐसी ही एक घटना का शिकार हुई खुश्बू सैफी ने एक याचिका शादी के बाद पति के जबरन संबंध बनाने की कोशिश को आपराधिक मामला माने जाने के पक्ष में और पुरूषों के एक संगठन द्वारा ऐसा नहीं किये जाने को लेकर दायर याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद विभाजित निर्णय दिया। 

न्यायमूर्ति शकधर ने कहा कि आईपीसी की धारा के तहत शादी के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने को बलात्कार न माने जाने के संबंध में दी गयी छूट को यदि माना जाए तो यह असंवैधानिक होगा जबकि न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक नहीं होगा। (यूनिवार्ता)










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