Chhat pooja: सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा को इस राज्य ने किया बैन, त्योहारों के लिए यह नई गाइडलाइंस भी जारी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर इस बार भी दिल्ली में इस बार भी सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही त्योहारों के लिये नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पूरी रिपोर्ट

Updated : 30 September 2021, 3:21 PM IST
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर इस बार भी देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। जारी की गई यह नई गाइडलाइंस 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा पर भी यह नई गाइडलाइन लागू होगी। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही आयोजित करने की अपील की गई थी। 

त्योहारी माहौल में बढते भीड़भाड़ में कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के मद्देनज़र दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली में त्योहारों के लिये औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, ग्राउंड, मन्दिरों और घाटों पर छठ पूजा के कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

DDMA ने दिल्लीवासियों से पिछले साल की ही तरह इस बार भी घरों में ही रहकर छट पूजा करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त, DDMA ने यह भी कहा है कि त्योहारी सीज़न में मेले आयोजित करने, फूड स्टॉल लगाने, झूला लगाने, रैली करने, जूलूस निकलने आदि की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

बता दें कि दिवाली के छह दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा चार दिनों तक चलती है। इस बार भी पिछले साल की ही तरह लोगों को घरों में ही रहकर छट पूजा का आयोजन करना होगा। दिवाली के मद्देजनर सरकार पटाखों को पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है। 

Published : 
  • 30 September 2021, 3:21 PM IST