Uttarakhand: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को हरी झंडी, पहले इन्हें मिलेगी कोरोना वैक्सीन

डीएन ब्यूरो

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने आज 29 में से 27 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन वितरण से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है। पढ़िये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

टीएस रावत, सीएम, उत्तराखंड (फाइल फोटो)
टीएस रावत, सीएम, उत्तराखंड (फाइल फोटो)


देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने बुधवार को 29 प्रस्ताव में से  27 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। कुल 29 में से एक प्रस्ताव को फिर से अगली कैबिनेट में रखा जायेगा जबकि  एक प्रस्ताव को लेकर में कमेटी बनाई गई है। राज्य में 15 दिसंबर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गयी लेकिन इस दौरान कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर भी प्रेजेंटेशन रखी गई। पहले फेस में उत्तराखंड में 20 प्रतिशत लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जायेगी। सबसे पहले 55 साल की उम्र वाले लोगों  और महामारी के दौरान फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जायेगी। 

आज जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से हर झंडी मिली, उनमें देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट की मंजूरी,रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों की स्वीकृति, नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज पर लेने का फैसला, देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी और निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन शामिल है। 

कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया। उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून बनाया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिल गयी है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा। इसके साथ उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म कर दिये गये। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी और आबकारी नीति में संशोधन किया गया।










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