गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में अदालत ने पंजाब के डीजीपी को जारी किये यह आदेश
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस प्रमुख को मार्च में एक निजी समाचार चैनल द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कार प्रसारित किए जाने के संबंध में तत्काल दो प्राथमिकियां दर्ज करने का निर्देश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस प्रमुख को मार्च में एक निजी समाचार चैनल द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कार प्रसारित किए जाने के संबंध में तत्काल दो प्राथमिकियां दर्ज करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने प्रबोध कुमार के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल को प्राथमिकियों की जांच करने का भी निर्देश दिया है।
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एसआईटी के अन्य सदस्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस राहुल और निलांबरी विजय जगदाले हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उच्च न्यायालय ने शनिवार को जारी किए अपने 21 दिसंबर के आदेश में यह भी कहा कि एसआईटी प्रमुख को किसी भी अन्य अधिकारी या किसी भी अन्य प्रकार की सहायता लेने की छूट होगी लेकिन इसके लिए पुलिस महानिदेशक से अनुरोध करना होगा।
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खंडपीठ ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है।