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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त या कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रदेश सरकार को “अंतिम अवसर” दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहती है, तो उसके वित्त सचिव को 19 सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत ने पहले दिल्ली सरकार को मामले में की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
पीठ ने कहा, “मामला सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा है। पहले भी समय दिया गया था लेकिन कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। अंतिम छूट के रूप में दिल्ली सरकार को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है, ऐसा न करने पर उसके वित्त सचिव को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।”
इसमें कहा गया है कि यदि सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर से पहले हलफनामा दायर किया जाता है, तो अधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी।
पिछले साल सितंबर में, उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारी द्वारा लिखे गए एक पत्र पर संज्ञान लिया था जिसमें कहा गया था कि चिकित्सा सुविधाएं केवल दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) के तहत सेवारत अधिकारियों को प्रदान की जा रही हैं, पेंशनभोगियों को नहीं।
उच्च न्यायालय की जनहित याचिका समिति ने पत्र को जनहित याचिका मानने की सिफारिश की थी।
पीठ ने दिल्ली सरकार और डीटीसी को नोटिस जारी किया था और जनहित याचिका पर उनसे जवाब मांगा था।
पत्र में, सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारी ने निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त/कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
इसमें कहा गया है कि चिकित्सा सुविधाओं के बजाय पेंशनभोगियों को 500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मचारियों को अपने चिकित्सा उपचार के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में कहा गया है, “रिटायरमेंट के बाद अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो पूरी जिंदगी की सारी कमाई एक साथ खत्म हो जाएगी।” इसमें कहा गया कि पेंशनभोगियों को 500 रुपये के मासिक निश्चित चिकित्सा भत्ते के बदले कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सकता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कहा कि उसका बेटा सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा रहा था, लेकिन वह उसे आश्रित के रूप में दिखाने में असमर्थ था क्योंकि उस व्यक्ति को पेंशन मिल रही थी।
Published : 17 August 2023, 7:15 PM IST
Topics : कैशलेस चिकित्सा दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली परिवहन निगम नयी दिल्ली प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त डीटीसी कर्मी
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