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तमिल नाडु: 21वीं सदी में भी अगर हम आपसे कहें कि आज भी भारत में बाल विवाह हो रहा है तो क्या आप इसपर यकीन करेंगे? करना ही पड़ेगा क्योंकि यही सच है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो महिलाएं और दो पुरुष एक नाबालिग लड़की का पीछा करते हैं। इस दौरान, एक व्यक्ति बच्ची को बेरहमी से उठा लेता है। लड़की मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, वीडियो में दिख रही लड़की तमिलनाडु के होसुर के एक छोटे से गांव थिम्माथुर की रहने वाली है, जिसकी उम्र महज़ 14 साल है और परिवार वालों ने उसकी शादी जबरन एक 29 साल के मजदूर मदेश से कर दी। मदेश कर्नाटक के पहाड़ी गांव कालीकुट्टई का रहने वाला है।
बच्ची ने किया था शादी का विरोध
बच्ची ने अभी तक सिर्फ लोकल स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की थी और फिलहाल वह घर पर ही रह रही थी। बच्ची की शादी बेंगलुरु में हुई थी, जिसका उसने विरोध भी किया था, लेकिन परिवारवालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शादी के बाद अपने गांव थिम्माथुर लौटने पर लड़की ने फिर से इस शादी पर नाराजगी जताई और अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने भी विरोध जताया, लेकिन परिवारवालों ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद उसका पति मदेश और उसका बड़ा भाई मल्लेश उसे जबरदस्ती उसके घर से अपने गांव ले गए। इसी दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर बाल विवाह का मुद्दा उठ गया है। आज भी ऐसी खबरे सुनकर हैरानी होती है। बाल विवाह आधुनिक भारत के माथे पर किसी धब्बे से कम नहीं है। इस बच्ची के साथ आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि देश में बाल विवाह के क्या आंकड़े हैं।
बाल विवाह के क्या हैं आंकड़े
NCRB रिपोर्ट के अनुसार, 2018-2022 तक 3,863 बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। लेकिन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की 2019-21 की स्टडी देखी जाए तो उसमें बताया गया है कि जनगणना के अनुमानों के अनुसार, हर साल 16 लाख बाल विवाह होते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन 4,000 से ज़्यादा बाल विवाह आज के समय में भी होते हैं। NFHS-5 के अनुमान बताते हैं कि 20 से 24 आयु वर्ग की करीब 23% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी।
आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज
अब बात करें 14 साल की मासूम की तो वह फिलहाल अपने दादा-दादी के पास रह रही है, क्योंकि इस मामले में लड़की की दादी ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मदेश, उसके भाई मल्लेश और लड़की की मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया साथ ही मल्लेश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है।
इन सभी के खिलाफ POCSO और बाल विवाह निषेध अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर इन्हें दो साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
Published : 7 March 2025, 7:58 PM IST
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