सरकारी खाद्यान्न बरामदगी मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, जानिये पूरा मामला
यूपी के महराजगंज में सितंबर माह में सरकारी खाद्यान्न पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की ये खबर।
कोल्हुई (महराजगंज): जनपद में कोल्हुई थाना क्षेत्र से गत सितंबर माह में बरामद चावल जांच के दौरान सरकारी खाद्यान्न निकलने के बाद मामले में खाद्य विभाग की तहरीर पर पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर लिया है।
जानिये पूरा मामला
कोल्हुई थाना क्षेत्र में बीते सितंबर माह पुलिस ने एक पिकअप से पीली पन्नी से छुपाकर ले जाए जा रहे 52 बोरी चावल पकड़ा था। इस संबंध में ड्राइवर कोई कागजात नहीं दिखा सका। न ही पिकअप पर लदे चावल के बारे में कुछ बोल सका।
संदिग्ध परिस्थितियों में उक्त वाहन UP53CT2522 को धारा 207 एमबी Act के तहत चालान कर बरामद चावल के संबंध में खाद्य विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नौतनवा व पूर्ति निरीक्षक लक्ष्मीपुर को टीम गठित कर जांच अधिकारी नामित किया गया था।
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जांच टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष आख्या प्रस्तुत किया। इसके बाद कोल्हुई थाने में रखे गए बरामद चावल की सैंपल लेकर जांच को गुण नियत्रंण पीईजी बृजमनगंज जांच हेतु भेजा गया कि उक्त चावल एफआरके (सरकारी खाद्यान्न) है या नहीं।
जांच में चावल की पुष्टि होने के बाद विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर कोल्हुई थाने में मुकदमा संख्या 0306/24 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3,7 के तहत अज्ञात वाहन चालक और अज्ञात वाहन स्वामी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया गया है।
पूर्ति निरीक्षक का बयान
खाद्य पूर्ति निरीक्षक लक्ष्मीपुर ने डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को बताया कि उक्त बरामद चावल एफ.आर.के. मिश्रित चावल है जो उचित दर पर सरकारी उचित दर की दुकानों पर वितरित किए जाते हैं।
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अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी कोटे की दुकानों से चावल निजी बाजारों में बेचा जा रहा है? आखिर कौन है बरामद 52 बोरी चावल का मालिक? क्या कोल्हुई पुलिस कर पाएगी खुलासा? अगर सही खुलासा होता है तो एक बड़े गोरखधंधे का खुलासा हो सकता है।
क्षेत्राधिकारी का बयान
इस मामले में क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध पटेल ने डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को बताया कि मामले में मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना चल रही है। गाड़ी नंबर से उसके मालिक का पता किया जाएगा।