Mumbai: हाई कोर्ट ने मां की हत्या के दोषी को बेटी की शादी में शामिल होने की दी इजाजज, जानिये पूरा केस

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी मां की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन तक घर जाने की अनुमति सोमवार को दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी मां की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन तक घर जाने की अनुमति सोमवार को दे दी।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ ने कोल्हापुर कारावास के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषी व्यक्ति को 23 फरवरी से 25 फरवरी तक तीन दिन सुबह 9 बजे से शाम छह बजे तक के लिए उसके घर ले जाया जाए।

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के मुताबिक कोल्हापुर सत्र अदालत ने 2021 में सुनील कुचकोरावी को नशे की हालत में अपनी मां की हत्या करने का दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी।

मौत की सजा पर पुष्टि का इंतजार है और इस बीच व्यक्ति ने उच्च न्यायालय से विवाह में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अस्थाीय जमानत मांगी थी।

अदालत ने कहा कि मृत्युदंड के मामलों में दोषियों को अस्थायी जमानत या पैरोल या फरलो का अधिकार नहीं है, लेकिन मौजूदा मामले में दोषी को उसकी बेटी की शादी के लिए तीन दिन तक उसके घर ले जाने की अनुमति दी जाती है।










संबंधित समाचार