Amarmani Tripathi Released from Jail: अमरमणि त्रिपाठी पत्नी मधुमणि के साथ दो दशक बाद जेल से हुए रिहा

डीएन ब्यूरो

मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाये पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि 20 साल बाद जेल से रिहा हो गये हैं यह खबर आप सबसे पहले डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

जेलर ने कहा- न्यायिक अभिरक्षा से किया गया मुक्त
जेलर ने कहा- न्यायिक अभिरक्षा से किया गया मुक्त


गोरखपुर: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि लगभग 20 साल बाद जेल से रिहा हो गये हैं।

गोरखपुर के जिलाधिकारी ने त्रिपाठी दंपत्ति की रिहाई के आदेश दिये हैं। यह खबर आप सबसे पहले डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ रहे हैं। 

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र पूर्व विधायक अमनमणि ने डाइनामाइट न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनकी मां बेहद बीमार हैं और डाक्टर उनके इलाज में लगे हैं। डाक्टरों के परामर्श से उनके डिस्चार्ज के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 25-25 लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। इसके लिए उनको चार जमानतदार लगे। 

कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार सुबह इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के साथ ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। 

न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी नोटिस का 8 हफ्ते में जवाब में मांगा है। 

अधिकारियों ने कोर्ट में आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जेल विभाग ने उनकी उम्र और अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया क्योंकि अमरमणि 66 साल के हैं और मधुमणि 61 साल की हैं।

अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इलाज के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। जेल से रिहाई के बाद अमरमणि समर्थकों का जोश हाई है। 










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