महिला से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को मिली ये भयानक सजा, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

त्रिपुरा में गोमती जिले की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच. चक्रवर्ती ने जघन्य अपराध के लिए सोमवार को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, समीमन अली और दुधु मिया पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


अगरतला: त्रिपुरा में गोमती जिले की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच. चक्रवर्ती ने जघन्य अपराध के लिए सोमवार को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, समीमन अली और दुधु मिया पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये सभी सिपाहीजाला जिले के सोनमुरा के निवासी हैं।

गोमती जिले के किला की निवासी महिला अपने पति के साथ 20 नवंबर 2021 को उदयपुर से करीब आठ किलोमीटर दूर पैटीचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘करीब आधी रात को जब वे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तब युवकों के एक समूह ने उनका पीछा किया और उनके वाहन को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर गए और आरोपियों ने स्थिति का फायदा उठाया। वे महिला को जबरन नजदीक के जंगल में ले गए और वहां उससे सामूहिक बलात्कार किया।’’

उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह महिला बदहवास हालत में घटनास्थल पर मिली और उसे गोमती जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के तीन दिन बाद महिला ने बयान दर्ज कराया। अपराध शाखा ने मामले की जांच की और पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया इसके बाद मामले में त्वरित कार्रवाई की गई।

विशेष लोक अभियोजक पलटू दास ने कहा, ‘‘ सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों को महिला का बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’’










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