सुप्रीम कोर्ट ने माना ट्रिपल तलाक असंवैधानिक, 6 महीने की रोक

डीएन संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर 6 महीने की रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है और इस मामले में केंद्र सरकार संसद में कानून बनाए।

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 6 महीने की रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है और इस मामले में केंद्र सरकार संसद में कानून बनाएं। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 6 महीने में सरकार मुस्लिमों के लिए तलाक का कानून बनाये। अगर सरकार तीन तलाक पर कानून नहीं बनाती तो रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय जजों की बेंच में से 3 ने इसे असंवैधानिक बताया है।  

सबसे पहले अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर ने कहा कि अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिये हैं कि 6 महीने के भीतर तीन तलाक पर कानून बनाएं।

जब तक तीन तलाक पर केंद्र सरकार नया कानून नहीं बनाती तब तक इस पर रोक लगी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेहर ने कहा कि तालाक-ए-बिद्दत संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 और 25 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। 

 

 










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