अगर समय से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसकी पेनल्टी जेब पर पड़ सकती है भारी

डीएन संवाददाता

अगर अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होगी तो पेनल्टी के तौर पर 10,000 रूपए भरने पड़ेंगे।

ग्राफिक्स चित्रण
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नई दिल्लीः अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं तो इंतजार मत करिए इसे तय तारीख से पहले फाइल कर दीजिए। तय तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है।

अरूण जेटली, वित्त मंत्री

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने टैक्स रिटर्न में देरी के लिए पेनल्टी की बात कही है और पेनल्टी की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपए तय की गई है। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए सरकार ने इस साल से पेनल्टी लगाने का फैसला लिया है।

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किन स्थितियों में लगेगी पेनल्टी

पेनल्टी केवल उन लोगों पर लगेगी जो अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। रिटर्न फाइल करने में हुई गलतियों को अगर अंतिम तारीख के बाद सुधारते हैं तो इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बता दें कि 31 मार्च 2018 के बाद कोई भी सैलरी क्लास अपना बीते वित्तवर्ष का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इससे पहले लोगों के पास बीते वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प था।

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