Uttar Pradesh: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा एमएलसी दोषमुक्त

डीएन ब्यूरो

(उप्र), 21 मार्च (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रवि शंकर सिंह ‘पप्पू’ को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के करीब नौ साल पुराने मामले में दोष मुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मामले में भाजपा एमएलसी दोषमुक्त (फाइल)
मामले में भाजपा एमएलसी दोषमुक्त (फाइल)


बलिया: एक स्थानीय अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रवि शंकर सिंह ‘पप्पू’ को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के करीब नौ साल पुराने मामले में दोष मुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि जिले के खेजुरी थाना के प्रभारी ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रवि शंकर सिंह ‘पप्पू’ के विरुद्ध 23 मार्च 2014 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। रवि शंकर सिंह ‘पप्पू’ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के रिश्ते में पौत्र लगते हैं।

उन्होंने बताया कि सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने सोमवार को रवि शंकर सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि रविशंकर ‘पप्पू’ लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से सलेमपुर क्षेत्र से उम्मीदवार थे और उन्होंने सरकारी जूनियर हाई स्कूल, बहेरी के भवन पर पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी को नीले रंग के पेंट से अंकित कराकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।










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