UP News: गोरखपुर में हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को 5 साल की सजा, ऑपरेशन कनविक्शन में पुलिस की बड़ी सफलता
गोरखपुर पुलिस को "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2008 में थाना गुलरिहा क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

गोरखपुर: गोरखपुर पुलिस को "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2008 में थाना गुलरिहा क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोबर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सख्त पैरवी के चलते इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) ने मु0अ0सं0 50/2008, धारा 307 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट के तहत तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
17 साल बाद मिला न्याय, कौन हैं दोषी?
रमेश पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल, निवासी मोहरीपुर, थाना चिलुआताल
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गोकरन पुत्र संतराज, निवासी सरैया बाजार, थाना गुलरिहा
इन्द्रजीत पुत्र दूधनाथ, निवासी सिक्टौर टोला बेलदारी, थाना चिलुआताल
डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार, इन तीनों अपराधियों ने 2008 में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की कठोर जांच और कानूनी पैरवी से 17 साल बाद न्याय मिला।
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"ऑपरेशन कनविक्शन" की ताकत
डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुराने और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। इस केस में एडीजीसी श्रद्धा नंद पांडे और एडीजीसी रविंद्र सिंह की कानूनी दलीलें निर्णायक साबित हुईं।