गोरखपुर: हत्या के दोषी को पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सुनाई यह सजा
गोरखपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता मिली है, थाना चिलुआताल में दर्ज हत्या के मामले में न्यायलय ने सजा का एलान किया हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर: जनपद के थाना चिलुआताल में दर्ज हत्या के मामले में न्यायलय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय गोरखपुर ने अभियुक्त सत्यनारायण गोड़ को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत मिली है।
साल 2023 में थाना चिलुआताल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में विवेचक उ0नि0 संजय कुमार मिश्रा ने बेहद प्रभावी जांच की और मजबूत साक्ष्य जुटाए। थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने भी अदालत में अपनी दलीलें रखकर दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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कौन-कौन रहा शामिल?
इस सफलता में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा, डीजीसी श्री प्रियानंद सिंह, एडीजीसी श्री जय नाथ यादव और एडीजीसी श्री सौरभ श्रीवास्तव ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्या है ऑपरेशन कनविक्शन?
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"ऑपरेशन कनविक्शन" उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों को सजा दिलाना है। इस अभियान के तहत पुलिस विभिन्न जिलों में सक्रिय होकर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने का काम कर रही है।
पुलिस गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यह लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम करेगी और अपराधियों में डर पैदा करेगी।