देश के सभी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश, पढ़ें पूरी खबर

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि जमानत आदेश में प्राथमिकी संख्या, संबंधित पुलिस थाने का नाम और कथित आरोप सहित सभी आवश्यक मूलभूत जानकारी प्रारूप के तहत दर्ज हों। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि जमानत आदेश में प्राथमिकी संख्या, संबंधित पुलिस थाने का नाम और कथित आरोप सहित सभी आवश्यक मूलभूत जानकारी प्रारूप के तहत दर्ज हों।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने गौर किया है कि जमानत प्रक्रिया को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेश प्रारूप में ‘‘उल्लेखनीय रूप से अंतर’’ है।

पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न अग्रिम जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए न्यमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने रेखांकित किया कि कई मौकों पर आदेश में सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित मामले की कोई जानकारी नहीं होती है न प्राथमिकी में दर्ज अपराध की प्रकृति का ब्योरा होता है।

अदालत ने संबंधित आदेश 15 मार्च को दिया था।










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