विधायकों की में हत्या के आरोपियों को मिली जमानत, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

आंध्र प्रदेश में सितंबर 2018 में कथित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े लोगों द्वारा एक मौजूदा और एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: आंध्र प्रदेश में सितंबर 2018 में कथित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े लोगों द्वारा एक मौजूदा और एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बारे में राय नहीं बना पा रही कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध को अंजाम देने के आरोप प्रथमदृष्टया सच होने की बात मानने के लिए तर्कसंगत आधार हैं।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2020 के आदेश को रद्द कर दिया था जिसने मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह घटना 23 सितंबर, 2018 को घटी थी जब विधानसभा के तत्कालीन सदस्य और सदन में तेलुगु देशम पार्टी के मुख्य सचेतक किदारी सर्वेश्वर राव और पार्टी के ही पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की विशाखापत्तनम में लिवितिपुत्तु गांव के पास हत्या कर दी गयी थी।

उसने कहा कि आरोप हैं कि भाकपा (माओवादी) से जुड़े 45 आरोपियों ने दोनों नेताओं के काफिले को रोका और उनकी हत्या कर दी।

शीर्ष अदालत ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मामले को बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दिया गया।

न्यायालय ने साफ किया कि उसके फैसले में निष्कर्ष केवल प्रथमदृष्टया हैं जो उसके समक्ष विषय के अध्ययन के सीमित उद्देश्य से दर्ज किये गये और इनसे मामले में सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता साढ़े चार साल से हिरासत में हैं और आरोप तय नहीं किये गये हैं।










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