ठाणे: विशेष अदालत ने डकैती और हत्या के मामले में तीन लोगों को बरी किया

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने डकैती और हत्या के एक मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है।

अदालत  (फाइल)
अदालत (फाइल)


ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने डकैती और हत्या के एक मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों के न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मंगलवार को अपने फैसले में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि तीनों के खिलाफ पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे।

बरी किये गये लोगों में सन्नी उर्फ सान्या रामू चव्हाण (40), जयसिंग उर्फ राजा मधु मुदलियार (40) और अंकुश उर्फ अंक्य प्रकाश सितापे (38) शामिल हैं।

इन लोगों पर 24 और 25 फरवरी, 2011 की दरमियानी रात को जिले के उल्हासनगर के एक घर में घुसकर आभूषण चोरी करने और वहां से भागने से पहले गोवर्धन चेलाराम ढलवानी और कविता गोवर्धन ढलवानी की हत्या का आरोप लगाया गया था।

बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि आरोपियों की इस अपराध में कोई भूमिका नहीं थी।

 










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