सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में होगी चुनी हुई सरकार के पास पावर, जानें सीजेआई ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पर आधिकार को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पास पावर को दिल्ली की पावर दी है। पढ़ें पूरी सुनवाई डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पर आधिकार को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को दिल्ली की पावर दी है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा:
1. दिल्ली सरकार को वही शक्तियां हैं तो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई हैं।
यह भी पढ़ें |
Yoga Day: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों और कर्मचारियों संग किया सुप्रीम कोर्ट कैम्पस में योग
2. दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार
3. जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा
4. एग्जिक्यूटिव मामले में अधिकार एलजी के पास होगा, दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता के साथ काम करेंगे।
5. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे।
यह भी पढ़ें |
सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली सरकार को RRTS परियोजना को लेकर ये निर्देश, पढ़ें पूरी डिटेल
6. सीजेआई ने कहा 5 जजों की संविधान पीठ 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं।
7. चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा-आदर्श स्थिति यही होगी दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले। अधिकारियों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलनी चाहिए।