सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर टाली सुनवाई, जानिये क्या कहा

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग और सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टाल दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग और सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टाल दी।

 डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं।

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पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे स्थगित कर देंगे। 370 मामले में निर्देश को लेकर इसे 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।’’

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि यह एक अलग मामला है क्योंकि निवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है और उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले में नोटिस जारी करने का आग्रह किया।

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पीठ ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामला स्थगित कर दिया।

शीर्ष अदालत नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) की नेता मंजू सिंह और हर्ष देव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी देरी के, चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।










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