विशेष अदालत ने देवास मल्टीमीडिया के सीईओ को किया भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रामचंद्रन विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रामचंद्रन विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है।
विश्वनाथन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले के नौ आरोपियों में से एक हैं।
वर्ष 2018 के इस मामले में इन सभी लोगों पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन से प्राप्त 579 करोड़ रुपये का 85 प्रतिशत अमेरिका भेजने का आरोप है।
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जिस सौदे के तहत देवास को दूरस्थ क्षेत्रों में मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो के दो उपग्रहों का उपयोग करना था, उसे 2011 में सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।
देवास मल्टीमीडिया को 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपियों के खिलाफ मामला शुरू किया और बाद में ईडी ने एक अलग मामला दर्ज किया। विश्वनाथन इस मामले में दूसरे आरोपी हैं।
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विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्न कुमार ने बृहस्पतिवार को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के एल अशोक से कहा कि विश्वनाथन को एफईओ घोषित किया जाए और उनकी संपत्ति जब्त की जाए।
अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्वनाथन को समन जारी किए गए थे और जब वह पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। यह वारंट अब भी रद्द नहीं हुआ है।
अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा-2(एफ) के प्रावधान विश्वनाथन पर स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।’’