थाना प्रभारी और सिपाही की हत्या के मामले में सात को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

राजस्थान के सीकर की एक अदालत ने फतेहपुर कोतवाली के पूर्व थाना प्रभारी तथा एक सिपाही की हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई है। वहीं न्यायालय ने इस मामले के 11 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इस मामले के दो आरोपी अब भी फरार है।

आजीवन कारावास की सजा (फाइल)
आजीवन कारावास की सजा (फाइल)


सीकर: राजस्थान के सीकर की एक अदालत ने फतेहपुर कोतवाली के पूर्व थाना प्रभारी तथा एक सिपाही की हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने इस मामले के 11 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इस मामले के दो आरोपी अब भी फरार है।

अपर लोक अभियोजक रामचन्द्र माहिच ने बुधवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गोयल ने मंगलवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त अजय चौधरी, ओमप्रकाश उर्फ ओपी, दिनेश उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनखड़, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पांडिया व आमीर को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सामूहिक रूप से आठ लाख 63,500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

घटना के अनुसार फतेहपुर कोतवाली के थानाधिकारी मुकेश कानूनगो पुलिस दल के साथ छह अक्टूबर 2018 को बेसवा गांव में बदमाशों की तलाश कर रहे थे। पुलिस दल को देख कर बदमाश अजय चौधरी एवं उसके साथी बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी।

थानाधिकारी मुकेश कानूनगो के गले में तथा कांस्टेबल रामप्रकाश के सीने में गोली लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियुक्त आमिर पहले से जमानत पर था, उसे फैसला आने के बाद पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

 










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