राजस्थान के बूंदी में 50 वर्षीय व्यक्ति हत्या के मामले में एक शख्स को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

बूंदी स्थित एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आजीवन कारावास (फाइल)
आजीवन कारावास (फाइल)


कोटा: बूंदी स्थित एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दुर्गा लाल भील को 18 मई, 2019 की देर रात गोपाल भील (50) की घर में सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया।

बूंदी के एसपी कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थड़ी गांव के दुर्गा लाल भील को धनेश्वर गांव के मूल निवासी गोपाल भील की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

पीड़िता के भाई की शिकायत पर दुर्गा लाल भील पर हत्या का आरोप लगाया गया था और एसपी की सिफारिश पर त्वरित सुनवाई की गई थी।

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।










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