बक्सर: हत्यारे पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

बिहार के बक्सर की एक अदालत ने हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


बक्सर: बिहार के बक्सर की एक अदालत ने हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय कारा में अपनी सजा भुगतने हेतु भेज दिया गया।

अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि मामला कोरान सराय से संबंधित है। जहां जमीनी विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और उसके बेटा मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। (वार्ता)










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