Jharkhand: हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

पलामू की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को शनिवार को दोषी ठहराया।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


मेदिनीनगर (झारखंड) 29 अप्रैल (भाषा ) पलामू की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को शनिवार को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने सुनील कुमार सिंह, चंदा देवी और अनीता देवी को अजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अजित की 21 सितंबर 2013 को हत्या कर दी गई थी।

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अदालत ने सुनील पर 50 हजार रुपये और दोनों महिलाओं पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर उनकी सजा की अवधि छह-छह माह बढ़ जाएगी।

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भाषा सं इन्दु नोमान

नोमान










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